पहचान पत्र के अलावा 12 फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित, जिससे आप डाल सकते हैं वोट: अक्षर में वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड या पहचान की आवश्यकता होती हैं या फिर हम अपना आधार कार्ड की सहायता से वोट डाल सकते हैं।
लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के लिए मतदाताओं को बीएलओ द्वारा दी गई पर्ची साथ पहचान के लिए एक आईडी कार्ड लाना अनिवार्य होता है। फोटोयुक्त आईडी के बिना आपको वोट डालने नहीं दिया जाता।
अब इस विषय में निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित किया है। आप मतदान के समय कोई भी एक दस्तावेज की सहायता से वोट डाल सकेंगे।
पहचान पत्र के अलावा 12 फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित, जिससे आप डाल सकते हैं वोट
यदि आप लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने जा रहे है तो इनमें से कोई भी एक दस्तावेज साथ जरूर लेकर जाएं।
- बीएलओ द्वारा दी गई पर्ची व मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- भारतीय पसपोर्ट
- बैंक/डाकघर की फोटो युक्त पासबुक
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
- केंद्र, राज्य, लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड
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